देहरादून। सचिवालय संघ ने मुख्य सचिव से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को समूह ग की भॉति समूह ख के पदों पर भी इस चयन वर्ष हेतु अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट की मांग की है। इससे पूर्व उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्पलाइज एसोसिएशन द्वारा भी इस सम्बन्ध मे सरकार से मांग की गई है।
सचिवालय संघ की इस मांग को लेकर आज संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी एवं महासचिव विमल जोशी ने सचिव, कार्मिक विभाग अरविन्द सिंह हयांकी से मिलकर इस बात को प्रमुखता से रखा। बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा कोविड महामारी के कारण विगत समय से लोक सेवा आयोग की परिधि एवं उससे बाहर समूह ग के पदों पर चयन कार्यवाही के बाधित होने के कारण बेरोजगार युवाओं को चयन वर्ष 2021-22 में संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट प्रदान की गयी है, परन्तु समूह ख के लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होने से ऐसे अभ्यर्थियों को भी लाभान्वित किये जाने के उददेश्य से समूह ग की भॉति समूह ख के पदों के लिये भी वर्तमान चयन वर्ष हेतु अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट समानांतर व्यवस्था के अनुरूप होनी चाहिए।
संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी द्वारा बताया गया है कि इस सम्बन्ध मे आज सचिवालय संघ द्वारा सचिव कार्मिक से की गयी वार्ता अत्यन्त सार्थक रही, सचिव कार्मिक विभाग द्वारा सैद्धांतिक रूप से माना कि समूह ग हो या समूह ख, कोविड से सभी तरह के चयन प्रभावित हुये हैं, इसलिये अधिकतम आयु सीमा मे एक वर्ष की छूट सभी के लिये होनी चाहिए, इस मामले मे निर्गत शासनादेश को सभी तरह के चयन मे लागू होना चाहिए। ऐसा किस कारण से हुआ कि यह सिर्फ समूह ग के लिये ही मान्य हुआ, इसका तत्काल परीक्षण किये जाने की बात कही गयी। साथ ही सचिवालय संघ की मांग व अनुरोध पर समूह ग की भांति समूह ख की चयन परीक्षा हेतु भी आयु सीमा मे एक वर्ष की छूट दिये जाने का प्रस्ताव तत्काल उच्चानुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश कार्मिक विभाग के अधीनस्थ अधिकारियो को सचिव कार्मिक द्वारा दिये गये।
सचिवालय संघ को सचिव कार्मिक द्वारा आश्वस्त किया गया है कि कोविड काल के कारण बाधित सभी प्रकार के चयन मे अधिकतम आयु सीमा मे एक वर्ष की छूट को लागू कराया जायेगा, चाहे वह समूह ग के पद हों या समूह ख के पद। शीघ्र ही इससे सम्बन्धित शासनादेश को संशोधित कराये जाने की मांग पूर्ण होने की संघ को आशा है।