थाना सेलाकुई पर 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई की पीठ वाली गली सेलाकुई में कॉलर के सौतेले पिता द्वारा उसके साथ गलत काम किया जा रहा है सूचना पर तत्काल चीता पुलिस को मौके पर भेजा गया तो मौके पर स्थानीय व्यक्तियों द्वारा पीडिता/कालर (संगीता काल्पनिक नाम उम्र 16 वर्ष ) जो नाबालिग के चिल्लाने से काफी भीड़ एकत्रित थी और भीड़ के बीच में नामित व्यक्ति संतोष पुत्र छत्रपाल निवासी घुंगोरा थाना बिलसंडा जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश उम्र 27 वर्ष मौजूद मिला जिसको तत्काल मौके से थाने लाया गया थाना सेलाकुई पर पीड़िता की माता मोना देवी एवं चाचा दीपक पीड़िता संगीता (काल्पनिक नाम) को लेकर आए और पीड़िता की तहरीर पर अभियुक्त संतोष उपरोक्त के विरुद्ध धारा 354A/ 509 भा द वि एवं 11/12 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लेकर अभियुक्त के विरुद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही की गई एवं पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकरअभियुक्त को माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया ,अभियोग विवेचना उप निरीक्षक बबीता रावत द्वारा की जा रही है!!