- जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, थियेटर, ऑडिटोरियम व सभा कक्ष अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे,
- स्वीमिंग पूल व वॉटर पार्क 28 फरवरी तक रहेंगे बंद
- होटल, रेस्तरां, भोजनालय और ढाबों को कोविड प्रोटोकाल के तहत संचालन के तहत अनुमति
- शासन ने नई गाइडलाइन की जारी, दिशा निर्देंशों का सख्ती से पालन पर जोर
देहरादून। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का असर पिछले कई दिनों से कम होने के बाद उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू हटाने का घोषणा की है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कुछ प्रतिबंधों को जारी रखते हुए अधिकतर मामलों में छूट दी है। बुधवार को सरकार ने छूट को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्य के सभी जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे। राज्य में स्वीमिंग पूल व वॉटर पार्क 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। एसओपी में कहा गया है कि जो गतिविधियां भारत निर्वाचन आयोग की ओर से समय-समय पर जारी दिशा निर्देंशों में प्रतिबंधित हैं। इन गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी। राज्य में सभी आगंनबाड़ी केंद्र 1 मार्च से खुलेंगे। इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देंश महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से अलग से जारी किए जाएंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार की निकायों की ओर से आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी। सामान्य प्रशासन विभाग उत्तराखण्ड शासन की ओर से समय-समय पर जारी दिशा निर्देंशों के अनुसार राज्य के सभी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। सभी सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों, मंड़ी, शॉपिंग मॉल और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सामाजिक दूरी और मास्क पहनना तथा हाथों को सैनेटाइज करने का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
विवाह समारोह व खेल गतिविधियों के लिए छूट
देहरादून। समस्त सामाजिक,खेल गतिविधियां,मनोरंजन,विवाह समारोह व सांस्कृतिक समारोह का आयोजन स्थल की पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाएगा। राजनीतिक रैली व धरना प्रदर्शन की अनुमति 28 फरवरी तक नहीं होगी। होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को अपनी क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत डाइनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी।
विद्यालयों के लिए आदेश हुए जारी
देहररादून। राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों का (कक्षा-1 से 12 तक), विद्यालयी शिक्षा विभाग की ओर से जारी मानक प्रचलन विधि के अनुसार संचालन किया जाएगा। संबंधितों से इस मानक प्रचलन विधि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।