फिल्मकार राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंस मामले में तीन महीने की सजा, गिरफ्तारी वारंट जारी

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Filmmaker Ram Gopal Varma gets 3 months jail in cheque bounce case; arrest warrant issued
Filmmaker Ram Gopal Varma gets 3 months jail in cheque bounce case; arrest warrant issued

मुंबई की एक अदालत ने चेक बाउंस मामले में फिल्मकार राम गोपाल वर्मा को तीन महीने की सजा सुनाई है और उनके खिलाफ एक गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

Filmmaker Ram Gopal Varma gets 3 months jail in cheque bounce case; arrest warrant issued

मुंबई। अपनी फिल्म सत्या की फिर से रिलीज का जश्न मना रहे राम गोपाल वर्मा अब मुश्किल में हैं, क्योंकि चेक बाउंस के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई है.

अपने विवादित बयानों के लिए काफी चर्चा में रहने वाले फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा के खिलाफ 2018 में ‘श्री’ नामक फिल्म के लिए मामला दर्ज किया गया था. निर्देशक कुछ वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हाल के दिनों में कोई फिल्म नहीं बनाई है और उनकी पिछली फिल्मों ने भी पिछले कुछ वर्षों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है. फिल्म निर्माता को 5000 रुपए की नकद सुरक्षा राशि का भुगतान करने के बाद 2022 में रिहा किया गया था.

जानकारी के अनुसार, मुंबई मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अब उन्हें इस चेक बाउंस के मामले में तीन महीने की कैद की सजा सुनाई है. निर्देशक को मंगलवार, 21 जनवरी को अदालत में सुनवाई के लिए बुलाया गया था. लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हुए. इस प्रकार, अदालत ने उन पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आरोप लगाया.

अदालत ने शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 3.72 लाख रुपए देने का भी निर्देश दिया है. यह अधिनियम अपर्याप्त धन या सहमत भुगतान राशि से अधिक होने के कारण चेक के अनादर से संबंधित है. इसके अलावा, उनकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया गया है.

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