दिल्ली सरकार ने मतदान के दिन तीन से पांच फरवरी और आठ फरवरी को नतीजे घोषित होने तक दिल्ली में शराब की दुकानें और शराब परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान बंद रखने का आदेश दिया है।
No liquor for Delhiites from Feb 3-5, February 8 due to assembly poll
दिल्ली सरकार ने शहर में शराब की दुकानें और शराब परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को तीन से पांच फरवरी तक मतदान के दिन और आठ फरवरी को नतीजे घोषित होने के दिन बंद रखने का आदेश दिया है।
दिल्ली आबकारी आयुक्त द्वारा हाल में जारी एक अधिसूचना में 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान के दिन और मतगणना के दिन विभिन्न आबकारी लाइसेंसों के लिए आबकारी नियम-2010 के तहत ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है।
अधिसूचना में कहा गया, ‘‘यह आदेश दिया जाता है कि तीन फरवरी को शाम छह बजे से पांच फरवरी को शाम छह बजे तक (मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान) तथा मतगणना के दिन आठ फरवरी को शुष्क दिवस रहेगा।’’