देहरादून। चौकी आशारोडी बैरियर पर नियुक्त पुलिस कर्मियों द्वारा चैकिंग के दौरान बैरियर लगाकर सहारनपुर की ओर से आ रहे वाहन संख्या: यू0के0-17-ए-1891 इंडिगो मांजा को रूकने का इशारा किया गया तो वाहन चालक द्वारा वाहन की स्पीड को तेज कर ड्यूटी पर नियुक्त कां0 पोपिन कुमार को जान से मारने की नियत से उस पर गाडी चढाने का प्रयास किया गया, जिसमें पुलिस कर्मी द्वारा पीछे हटते हुए बामुश्किल अपनी जान बचायी गयी। उक्त घटना व वाहन के सम्बन्ध में जानकारी कंट्रोल रूम व उच्चाधिकारियों को दी गयी तथा कंट्रोल रूम के माध्यम से संबंधित थानों को अवगत कराते हुए उक्त वाहन की चैकिंग के निर्देश दिये गये, साथ ही आशारोडी बैरियर पर नियुक्त पुलिस कर्मियों द्वारा अपने निजी वाहन से उक्त वाहन का पीछा किया गया।
पुलिस द्वारा की गयी घेराबंदी से वाहन सवार व्यक्तियों द्वारा उक्त वाहन को शिमला बाइपास चौक के पास रॉयल दरबार के सामने छोड़कर मौके से फरार हो गये। वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस टीम को उसमें से भारी मात्रा में अवैध रूप से तस्करी कर लाया जा रहा मुर्गे तथा बकरे का मांस बरामद हुआ। घटना के सम्बन्ध में कां0 पोपिन कुमार द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना क्लेमेन्टाउन पर मु0अ0सं0: 13/24 धारा: 307/333/353 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर अलग-अलग टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों द्वारा आस-पास के क्षेत्र व आने जाने वाले रास्तो के सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों को चैक किया गया तथा अभियुक्तों के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त करने के लिये सुरागरसी-पतारसी करते हुए स्थानीय मुखबिर तत्रं को सक्रिय किया गया।
मौके से बरामद वाहन को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर वाहन स्वामी के सम्बन्ध में जानकारी की गई तो उक्त वाहन सुनील जोशी पुत्र सुरेन्द्र जोशी निवासी: ग्रा0 सिसोडा भगवानपुर हरिद्वार मूल निवासी: टिहरी के नाम पर दर्ज होना ज्ञात हुआ। जिस पर वाहन स्वामी से सम्पर्क करने पर उसके द्वारा उक्त वाहन को वर्ष 2015 में फाइनेंस कराने तथा किश्त न दे पाने पर वर्ष 2017 में रूडकी स्थित आई0एस0 मोटर कम्पनी द्वारा रिकवरी में उठाकर ले जाने की बात बताई गई। आई0एस0 मोटर रूडकी से सम्पर्क कर उक्त वाहन के सम्बन्ध में जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त वाहन को उनके द्वारा वर्ष 2018 में देवबंद के रहने वाले अयूब नाम के व्यक्ति को बेच दिया था। जिसके द्वारा 02 माह पूर्व उक्त वाहन को देवबंद निवासी शमशाद को बेचे जाने की बात बताई गई। पुलिस टीम द्वारा शमशाद से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया पर उससे कोई सम्पर्क नही हो पाया।
सीसीटीवी फुटेज से पुलिस टीम को चारों सदिग्ध अभियुक्तों की फोटो प्राप्त हुई, जिससे स्थानीय मुखबिर तंत्र को अवगत कराते हुए अभियुक्तों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की गयी। पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही तथा प्रयासों के परिणाम स्वरूप पुलिस टीम द्वारा कार सवार एक अभियुक्त शादमान पुत्र इरशाद निवासी बाईजोलक देवबंद को टर्नर रोड के पास से गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त से पूछताछ में उसके द्वारा कार सवार अन्य तीन व्यक्तियों के नाम हीरा निवासी देवबंद, चांद पुत्र शाहिद निवासी पठानपुरा देवबंद तथा जैद निवासी मौ0 सरसटा देवबंद बताया गया। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वाहन से बरामद मांस को वे सहारनपुर से देहरादून लेकर आ रहे थे, जिसके उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। वाहन को चांद पुत्र शाहिद चला रहा था, जिसके पास ड्राइंविग लाइसेंस तथा वाहन से सम्बन्धित कोई भी कागजात नहीं थे। उक्त वाहन को वह देवबंद निवासी शमशाद नाम के व्यक्ति से मांगकर लाया था। आशारोडी के पास पुलिस की चैकिंग को देखकर हम घबरा गये तथा पकडे जाने के डर से हमारे द्वारा वाहन को तेज गति से भगा दिया। अभियुक्त से पूछताछ के आधार पर मुकदमें में धारा 34 भादवि की बढ़ोतरी की गयी है।